PM अजय उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति के लिए सुनहरा अवसर, जानें आवेदन की प्रक्रिय

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PM अजय उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति के लिए सुनहरा अवसर, जानें आवेदन की प्रक्रिय


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उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम रश्मि मिश्रा ने बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित एवं उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० महानगर लखनऊ द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अजय …और पढ़ें

यदि आप अनुसूचित जाति से आते हैं. अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो रोजगार स्थापित करने के लिए सुनहरा मौका है. जिसको लेकर लोकल 18 से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम रश्मि मिश्रा ने बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित एवं उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० महानगर लखनऊ द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अजय योजनान्तर्गत ग्रान्ट इन एड (आय सृजक योजना) का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

उक्त योजनान्तर्गत जनपद के निवासित व्यक्ति को लाभान्वित किया जाएगा. लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो एवं जनपद का निवासी हो. जिनकी आयु 18 से 50 के मध्य हो. परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है. लाभार्थी कलस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो. लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य किसी संस्था का बकायेदार/डिफाल्टर नहो तथा ओ०टी०एस० के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो. वे लाभार्थी जिनकी अगली पीढी के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुगम द्वारा पूर्व संचालित योजनाओं यथा- दुकान निर्माण लाण्ड्री, वाहन आदि स्थानांतरित हुई है. वे अभी भी योजना के बकायेदार है को भी योजना का लाभ अनुमन्य नही होगा. लाभार्थियों के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. किन्तु  2.50 लाख रुपये  (ढाई लाख रूपये) वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी.

प्रधानमंत्री अजय उद्यमी योजना
व्यवसाय हेतु लाभार्थियों का चयन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में उक्त परियोजना राज्य सरकार के किसी अन्य योजना / एस०सी०ए० अम्ब्रेला योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित न हो. योजनान्तर्गत ग्रुप एवं कलस्टर हेतु परिवार इकाई होगा।लाभार्थी पोर्टल अजय-उद्यमी के माध्यम से आनलाइन एवं आफलाइन कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है।ग्राण्ट-इन-एड (आय सृजक योजनाए) योजनान्तर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रति व्यक्ति रु 50000 /- अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगी।सी०जी०टी०एम०एस०ई० कवर फीस लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी.

युवाओं को 50,000 तक की सरकारी सहायता
आय सृजक योजनायें बुटिक, ब्यूटी पार्लर, सर्विस टेक्निशियन, लाजिस्टिक वाहन, किराना दुकान / जनरल स्टोर, आटो / ई० रिक्शा, फोटो ग्राफी, पशुपालन, बकरी, मुर्गी पालन आदि।अनुसचित जाति के आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुगम की बेवसाइट http://upscfdc.in एवं http://grant-in-aid.upsfdc.in पर आवेदन कर सकते है। एवं ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० विकास भवन मऊ में सम्पर्क का आवेदन कर सकते है.

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