UP News: आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!
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Azam Khan Bail News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को फौरी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी है. हालांकि अन्य मामलों में जमानत अभी लंबित है, लेकिन यह फैसला उनके लिए महत्व…और पढ़ें
आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी भी मंजूर कर दी है. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 12 अगस्त को फैसला रिजर्व किया था और अब सुनाया गया है. अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने आजम खान की ओर से बहस पेश की थी.
जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम खान
हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बावजूद आजम खान जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. इसका कारण यह है कि उनके खिलाफ एक अन्य मामले में जमानत अभी लंबित है. रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़ी क्रिमिनल अपील में सुनवाई अभी हाईकोर्ट में जारी रहेगी.
शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसके साथ मारपीट की थी, घर में तोड़फोड़ की थी और जान से मारने की धमकी दी थी. इसके साथ ही उसके मकान को भी तोड़ दिया गया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला
इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई थी. जमानत मंजूर होने के बावजूद आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. अन्य लंबित मामलों में सुनवाई के बाद ही उन्हें राहत मिल सकती है. इस फैसले से उनके पक्ष को महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है, जबकि आगे की सुनवाई अभी बाकी है.

पिछले 5 साल से मीडिया में सक्रिय, वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों का अनुभव है. मुझे लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें लिखना और पढ़ना पसंद है.
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