UP News: फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर घूस लेने वाला सिपाही दोषी, 14 साल बाद पांच साल की कैद
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Lucknow News: न्याय व्यवस्था में विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मानक नगर थाने के तत्कालीन सिपाही प्रभाकर राय को एक वादी से घूस लेने और धमकी देने…और पढ़ें
सिपाही को 5 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर) बैनामें के दो गवाहों को भेजा था जेल, वादी को दी धमकी
इस अर्जी पर तत्कालीन एसओ बृजेश राय ने वादी को डराना-धमकाना शुरू किया. इतना ही नहीं, बैनामे के दो गवाहों को जेल भेज दिया गया और वादी उदय नारायण को भी जेल भेजने की धमकी दी गई. आरोप है कि एसओ बृजेश राय ने वादी से पूरे पांच लाख रुपये की मांग की.
घूस देने का वीडियो किया रिकार्ड, वही बना सबूत का आधार
मामले में वादी ने हार नहीं मानी. उन्होंने रुपए देने की कई घटनाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. यही वीडियो बाद में उनके लिए मजबूत सबूत साबित हुए. इन सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ने मामले की जांच की और प्रभाकर राय के खिलाफ कार्यवाही शुरू की.
वादी ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
वादी उदय नारायण ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भले ही न्याय पाने में लंबा समय लगा, लेकिन सच्चाई की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि वीडियो सबूतों के बिना शायद यह लड़ाई इतनी लंबी और कठिन होती. मामले में एसओ बृजेश राय की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, जिनके निर्देश पर पूरी वसूली की गई थी. हालांकि, इस पर अलग से जांच और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है.
न्यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.
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