मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इन बच्चों को मिल रहा तिमाही 2500, जाने आवेदन प्रक्रिया
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना है. इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के बच्चों को दिया जाता है, जिनकी माता-पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो.
मथुरा: केंद्र और राज्य सरकार लोगों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं. इन योजनाओं का लाभ लगातार लाभार्थियों को दिया जा रहा है. एक योजना ऐसी है, जो निराश्रित बच्चों को हर महीने अनुदान दे रही है. योजना का लाभ किस तरह से लाभार्थी ले सकते हैं. किन-किन कागजों की जरूरत इस योजना के आवेदन करने में लगते हैं. वह हम आपको बताते हैं.
2500 रूपये प्रति माह मिलेगा अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं धरातल पर उतर रखी हैं, जो लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं. सरकार की एक योजना ऐसी है, जहां बच्चों को हर महीने अनुदान दे रही है. इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए अनुदान राशि प्रति माह दी जाती है. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बहुत ही अच्छी और लाभकारी योजना है. इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के बच्चों को दिया जाता है, जिनकी माता-पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो.
2500 रुपये प्रति माह बच्चों को अनुदान राशि दी जाती है. यह अनुदान राशि बच्चों के बैंक खाते में आती है. तिमाही किस्त में यह राशि बैंक खाते में लाभार्थी के में डाली जाती है. विकास कुमार ने यह भी बताया कि यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के लिए यह अनुदान राशि लवांवित करने के लिए खाते में जाती है. जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है. उन्हें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है. वह अपना स्कूल का कार्ड लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने अभी बताया कि अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तभी यह योजना उन्हीं के लिए लागू होगी.
शिक्षा और पोषण के लिए दिया जा रहा अनुदान
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को दिया जा रहा लाभ. शिक्षा और पोषण के लिए दिया जा रहा अनुदान. बच्चे के माता पिता न होने पर दिया जा रहा अनुदान. 2500 रूपये प्रति माह मिलेगा अनुदान. तीन माह में डाली जाएगी अनुदान की राशि. ऑफ लाइन होता है योजना का रजिस्ट्रेशन. मृतक माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर.
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मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें