जेल से बाहर आएंगे उमर और अली, भाई अबान जनाजे में होंगे शामिल, HC से मिली पैरोल

0
जेल से बाहर आएंगे उमर और अली, भाई अबान जनाजे में होंगे शामिल, HC से मिली पैरोल


Last Updated:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों, मोहम्मद उमर और अली अहमद को बड़ी राहत देते हुए पैरोल मंजूर कर ली है. अब दोनों भाई अपने सबसे छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे (अंतिम संस्कार) में शामिल हो सकेंगे. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह पैरोल इस सख्त शर्त पर दी है कि दोनों भाई इस दौरान मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे. बता दें कि उमर लखनऊ और अली झांसी जेल में बंद है. अबान का अंतिम संस्कार कल होने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

Top Deals Inside

जेल से बाहर आएंगे उमर और अली, भाई अबान जनाजे में होंगे शामिल, HC से मिली पैरोलZoom

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के दोनों बेटों की पैरोल की अर्जी मंजूर कर ली है.

Abaan Bural News: पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के लिए राहत वाली खबर है. जेल में बंद अतीक अहमद के दो बेटों अली और उमर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पैरोल दे दी. दरअसल, इन दोनों ने झांसी में सड़क हादसे में मारे गए अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल की मांग की थी. अदालत ने दोनों भाइयों को अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उनको शर्तों के साथ पैरोल दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमर और अली की तरफ से दाखिल की गई पैरोल अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे मंजूर कर लिया है. अब पैरोल मिलने के बाद दोनों भाई भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने छोटे भाई को अंतिम विदाई देने पहुंच सकेंगे. हालांकि, अदालत ने पैरोल देते हुए एक बेहद सख्त शर्त भी रखी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि पैरोल की अवधि के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदी लगाई गई है.

किसने दाखिल की थी पैरोल अर्जी?
जानकारी के अनुसार, जेल में बंद दोनों भाइयों की तरफ से यह पैरोल अर्जी उनकी बुआ यानी अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल की गई थी. गौरतलब है कि शाइस्ता परवीन के फरार होने के बाद अतीक के नाबालिग बेटों (एहजम और अबान) की लीगल कस्टडी परवीन कुरैशी ने ही ली थी. कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परवीन कुरैशी की ओर से जाने-माने अधिवक्ता सैयद सफदर अली काजमी और शादाब अली ने हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा.

किसने की सुनवाई
अली अहमद और उमर अहमद की इस अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने सुनवाई  की. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीजन ने पूरे मामले को सुना. दोनों पक्षों को सुनने के बाद और स्थिति की गंभीरता व मानवीय पहलू को देखते हुए बेंच ने पैरोल अर्जी को हरी झंडी दे दी.

कल हो सकता है अबान का अंतिम संस्कार
पैरोल मिलने के बाद अब पुलिस और जेल प्रशासन दोनों भाइयों को प्रयागराज लाने की तैयारियों में जुट गया है. बता दें कि अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर वर्तमान में लखनऊ की जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में अपनी सजा काट रहा है. दोनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी-मसारी लाया जाएगा. कागजी और कानूनी कार्रवाइयों के चलते अबान अहमद का अंतिम संस्कार अब कल यानी कि शनिवार होने की संभावना है. जनाजे के दौरान प्रयागराज में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों की तैनाती रहेगी.

About the Author

authorimg

Deep Raj DeepakSub-Editor

सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर

और पढ़ें



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *