11 साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्र कैद
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Rampur News: रामपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दान सिंह यादव को 11 साल की मूक-बधिर दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और क्रूरता के लिए आजीवन कारावास और 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि मामला दिल्ली के निर्भया कांड जैसा है. बच्ची के शरीर पर 14 चोटें थीं, जिनमें जलने के निशान, चोटें और निजी अंगों पर गहरे खरोंच शामिल थे. आंतरिक चोटें जिसमें गर्भाशय भी फट गया था, बहुत गंभीर थीं. वह शायद कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी. पीड़िता को रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ में तीन जटिल सर्जरी से गुजरना पड़ा.
रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने तीन पुलिस टीमों का गठन किया, जिन्होंने 16 अप्रैल को संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दोषी दान सिंह यादव को गिरफ्तार किया. सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों, जिसमें अपराध स्थल से कंडोम का पैकेट, खाली शराब की बोतल और दान सिंह के उंगलियों के निशान वाला बियर कैन शामिल था, ने उसकी पहचान पक्की की.
बच्ची की मां ने कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि मेरी बेटी शायद कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी. दान सिंह को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.
मीडिया फील्ड में एक दशक से अधिक से सक्रिय. वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. 2010 से नई दुनिया अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की.फिर हिंदुस्तान, ईटीवी भारत, वेबदुनिया समेत कई जगहों पर रिपोर्टिंग और डेस्क मे…और पढ़ें
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