4 लोगों के कत्ल का कोई चश्मदीद नहीं, फिर भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद
Last Updated:
Lucknow Latest News: हरदोई में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विनय प्रताप सिंह उर्फ बबलू की उम्रकैद की सजा को सही माना और उसकी अपील खारिज कर दी. .
हाईकोर्ट की तस्वीर.
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विनय प्रताप सिंह उर्फ बबलू की उम्रकैद की सजा में कोई बदलाव नहीं किया. हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही इस मामले का कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, वे साफ बताते हैं कि हत्या आरोपी ने ही की थी.
यह मामला हरदोई के सांडी थाना इलाके का है. साल 2009 में एक ही घर से नंदरानी, उनकी बेटी बबीता, नातिन गुंजन और नाती अंशु के शव मिले थे. चारों की गला दबाकर हत्या की गई थी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने आरोपी विनय प्रताप सिंह उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी और सजा को सही माना.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में किसी ने हत्या होते नहीं देखी, लेकिन जांच में मिले सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं. इन सबूतों से आरोपी के खिलाफ कोई शक नहीं बचता. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने खुद माना था कि उसके बबीता से करीबी संबंध थे और वह अक्सर उसके घर आता-जाता था. इतना ही नहीं, वह करीब डेढ़ साल से वहीं रह रहा था. घटना से एक रात पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था.
कोर्ट ने कहा कि जिस घर में चार लोगों की हत्या हुई, वहां आरोपी मौजूद था. ऐसे में उसे बताना चाहिए था कि आखिर वहां क्या हुआ, लेकिन वह कोई साफ जवाब नहीं दे सका. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से मृतकों के गहने, मोबाइल और दूसरे सामान भी मिले थे.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ था कि चारों की मौत गला दबाने से हुई थी. इन सभी बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत का फैसला सही था और आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी.
About the Author

अभिजीत चौहान, News18 Hindi के डिजिटल विंग में सब-एडिटर हैं. वर्तमान में अभिजीत उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल ख़बरें कवरेज कर रहे हैं. AAFT कॉलेज से पत्रकारिता की मास्…
और पढ़ें